pc: Times Now Navbharat

चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है, जो सात चरणों में होंगे. पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, जहां 21 राज्यों की 104 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इसी तरह सातवें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा, जिसमें आठ राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी. चुनाव में वोट देने के लिए वोटर कार्ड जरूरी है. हालाँकि, अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो भी आप वोट कर सकते हैं। आइए जानें कि आप वोट देने के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आप इन 12 दस्तावेज़ों के साथ मतदान कर सकते हैं:

जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और आपको मतदान करना है, लेकिन आपको अपना वोटर कार्ड नहीं मिल रहा है या वह खो गया है या भूल गया है कि आपने उसे कहां रखा था। ऐसे में आप बिना वोटर कार्ड के भी वोट कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने 12 ऐसे दस्तावेजों की पहचान की है जो आपको वोट डालने में मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, सरकारी सेवा कार्ड, पासपोर्ट, फोटो लगा पेंशन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, स्मार्ट कार्ड, फोटो आईडी पासबुक, अद्वितीय विकलांगता कार्ड, और आधिकारिक पहचान पत्र जैसे दस्तावेज दिखाकर वोट कर सकते हैं। ।

आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए:

अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी आप अन्य सहायक दस्तावेज दिखाकर वोट कर सकते हैं। हालांकि, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है, तो वह अन्य वैध दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो. यदि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे मतदान नहीं कर सकेंगे.

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