अगर आप भी बदलवाना चाहते हैं फटे पुराने नोट तो जान लें क्या है इसका प्रोसेस, जान लें RBI का ये नियम
कई बार ऐसा होता है कि फटे या बुरी तरह से रखे हुए नोट या तो एटीएम से बाहर आ जाते हैं या लेन-देन के दौरान आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है कि फता पुराना नोट मिलने पर आप क्या कर सकते हैं? तो आज हम आपको भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा फटे हुए नोटों के संबंध में स्थापित दिशा-निर्देशों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा, हम आपको यह समझने में भी मदद करेंगे कि आप इन नोटों को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं।
क्या है आरबीआई का नियम?
आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक में जाकर कोई भी आसानी से पुराने नोट बदलवा सकता है। नियम में कहा गया है कि बैंक ऐसे नोटों को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते हैं, केवल शर्त यह है कि वे नकली नहीं होने चाहिए। अगर कोई बैंक करेंसी नोट लेने से मना करता है तो आप आरबीआई में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
फटे नोट किसी भी बैंक में बदले जा सकते हैं
भारतीय रिजर्व बैंक के नियम में यह भी कहा गया है कि अगर करेंसी नोटों को कई टुकड़ों में फाड़ दिया जाता है, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर फटे नोट का कोई हिस्सा गायब है तो भी उसे बदला जा सकता है। सामान्य कटे-फटे नोटों को किसी भी बैंक शाखा काउंटर या किसी आरबीआई कार्यालय में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए किसी भी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है।
अगर करेंसी नोटों को बिना ज्यादा नुकसान के थोड़ा-सा भी फाड़ दिया जाए तो उनके बदले में आपको पूरा पैसा मिल जाता है, जबकि अगर नोट पूरी तरह से नष्ट हो गया तो आपको नोट के मूल्य का केवल कुछ प्रतिशत हिस्सा ही वापस मिलेगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक के नोटों में आधी रकम देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए इन नोटों की कीमत पूरी चुका दी जाती है.
आप करेंसी नोट कब नहीं बदल सकते हैं?
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, नोट बुरी तरह से जले, टूटे-फूटे टुकड़े होने की स्थिति में बदले नहीं जा सकते। ऐसे नोट केवल आरबीआई के जारीकर्ता कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। ऐसे नोटों से आप बैंक में ही अपने बिल या टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।