एक तरफ कोरोना कहर तो दूसरी तरफ शादी का सीजन ने धूम मचा रखी है, वही बात करे गृह विभाग ने विवाह समारोह में कोविड़-19 गाइडलाइन का उल्लघंन करने पर जुर्माना राशि को बढ़ाने के आदेश दिए हैं।

इसके अलावा विवाह में 31 मेहमानों से अधिक संख्या होने पर एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इस संख्या में बैंड-बाजे वाले शामिल नहीं है। जबकि विवाह कार्यक्रम में तीन घंटे से अधिक समय लगने पर एक लाख रुपए जुर्माना राशि वसूली जाएगी। आयोजकों से जिला प्रशासन के कहने पर विवाह की वीडियो भी दिखाना अनिवार्य होगा।

जयपुर जिले में सोमवार सुबह 5 बजे से 17 मई की सुबह 5 बजे तक सभी प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान बंद रहेंगे। जिला कलक्टर अन्तर सिंह ने आदेश जारी कर कहा कि जयपुर में कोरोना संक्रमण अत्यधिक बढ़ रहा है। इसलिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। उल्लंघन करने पर आइपीसी की धारा-188 व अन्य लागू कानूनी प्रावधानों सहित आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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