ATM में पैसे खत्म हो गए तो बैंक को देना होगा बड़ा जुर्माना! जानिए आरबीआई के नए नियम
एटीएम की सुविधा से आपको कैश के लिए बैंक में लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब एटीएम मशीन से कैश नहीं मिलता है तो काफी दिक्कत होती है। लेकिन अब जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा क्योंकि केंद्रीय बैंक आरबीआई ने एटीएम मशीन में कैश नहीं होने पर बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
बैंकों पर लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि अगर कैश खत्म होने के 10 घंटे के भीतर संबंधित बैंक एटीएम में कैश जमा नहीं करते हैं तो बैंक को 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, अगर एटीएम में नकदी उपलब्ध नहीं है, तो बैंक सफेद लेबल वाले एटीएम पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा जो एटीएम में नकद जमा का संचालन करते हैं।
आरबीआई का कहना है कि बैंकों को एटीएम पर सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट भी जमा करना होगा। ये विवरण प्रत्येक माह के पहले पांच दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यह नया नियम अक्टूबर 2021 से शुरू होगा और यह स्टेटमेंट हर महीने की 5 तारीख से पहले संबंधित विभाग को देना होगा.
यदि बैंक कोई अपील करना चाहते हैं तो उन्हें एक महीने के भीतर अपना मामला क्षेत्रीय निदेशक या प्रभारी अधिकारी के पास जमा करना होगा। यह अपील जुर्माना लगाने के एक महीने के भीतर की जानी चाहिए।
लोगों की परेशानी से बचने के लिए आरबीआई ने लिया फैसला
खासतौर पर आरबीआई ने एटीएम में कैश नहीं होने से आम जनता को हो रही दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया है। आरबीआई का यह फैसला एक अक्टूबर से प्रभावी होगा। आरबीआई का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि लोगों को एटीएम के जरिए पर्याप्त कैश मिल सके।