आपके नाम से किसी दूसरे ने डाल दिया है वोट तो तुरंत करें ये काम, मिलेगा वोटिंग करने का मौका
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लोकसभा चुनाव को लेकर देशभर में हलचल है और विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपने चुनावी प्रचार के लिए कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया था कि चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे।
चुनाव आयोग के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के लिए पहला मतदान 19 अप्रैल को होगा और चुनाव नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। अब आम लोगों के मन में चुनाव को लेकर कई सवाल हैं, जिनका जवाब जानना उनके लिए जरूरी है।
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एक सवाल यह है कि अगर कोई आपके नाम पर धोखाधड़ी से वोट करता है तो क्या आप अभी भी वोट कर सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 इसका प्रावधान करता है। ऐसे में आप पीठासीन अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं।
आपके पास अपना मतदाता पहचान पत्र और मतदान पर्ची होनी चाहिए। चुनाव अधिकारी आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जिसके बाद आप पर्ची का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं। इसे टेंडर वोटिंग कहा जाता है।