रेलवे की किसी प्रॉपर्टी से रेल में यात्रा करने वाले की जान चली जाए तो कैसे मिलता है मुआवजा, कहां कर सकते हैं क्लेम
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भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग तीन करोड़ यात्रियों को परिवहन करती है, जो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की जनसंख्या के बराबर है। प्रतिदिन हजारों ट्रेनों के संचालन के साथ, व्यापक नेटवर्क भारतीय रेलवे को संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल प्रणाली बनाता है।
दुर्घटनाएं और मुआवज़ा
हालाँकि, कभी-कभी रेलवे की गलतियाँ दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं, जिससे जानमाल की हानि हो सकती है। ऐसे में अगर रेलवे की किसी संपत्ति के कारण किसी यात्री की मौत होती है तो वे मुआवजे के हकदार हैं. यहां बताया गया है कि यात्री या उनके परिवार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में मुआवजे का दावा कैसे कर सकते हैं।
रेलवे अधिनियम प्रावधान
रेलवे अधिनियम 1989, विशेष रूप से धारा 124ए के अनुसार, यदि किसी यात्री की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या घायल हो जाता है, तो भारतीय रेलवे मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। अधिनियम में कहा गया है कि रेलवे परिसर के भीतर किसी भी दुर्घटना की स्थिति में रेलवे को पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजा देना चाहिए।
मुआवज़े का दावा कैसे करें
मुआवजे का दावा करने के लिए, पीड़ितों या उनके परिवारों को रेलवे दावा न्यायाधिकरण (आरसीटी) में आवेदन करना होगा। पहले, दुर्घटना स्थल पर दावा दायर करना पड़ता था, लेकिन अब, कोई भी क्षेत्रीय आरसीटी में मुआवजे के लिए दायर कर सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़:
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (मृत्यु के मामले में)
चिकित्सा विवरण
मृत्यु प्रमाण पत्र
नामांकित व्यक्ति का विवरण
घटना की तारीख
अन्य प्रासंगिक जानकारी
भारत में विभिन्न स्थानों पर 22 रेलवे दावा न्यायाधिकरण हैं जहां दावे दायर किए जा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज और विवरण प्रदान करके, पीड़ित या उनके परिवार रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे की मांग कर सकते हैं।