आप भी 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 काम, वर्ना हो सकता है नुकसान
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बस कुछ ही दिनों में हम साल 2023 को अलविदा कह देंगे और साल 2024 का स्वागत करेंगे। साल 2023 के खत्म होने से पहले कई ऐसे काम हैं जिन्हें आपको निपटाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नए साल में परेशानी खड़ी हो सकती है। यदि आपने अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो इसे 31 दिसंबर से पहले दाखिल करने की सलाह दी जाती है। डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों के लिए नॉमिनेशन को भी 31 दिसंबर से पहले अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। कंपनियों को बंद पड़ी यूपीआई आईडी को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है, और यदि आपने बैंक लॉकर के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो यह जल्द ही किया जाना चाहिए। आइए इन पांच कार्यों का विवरण जानें।
डीमैट खाता और म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन:
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनेशन का विकल्प प्रदान करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ा दी है, अब 31 दिसंबर, 2023 तक। इसके अलावा, सेबी ने फिजिकली मौजूद रहकर पैन, नॉमिनेशन, कांटैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल और उनके संबंधित फोलियो नंबर्स के लिए स्पेसिमेन साइन सब्मिट करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।
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डीएक्टिवेटेड UPI आईडी को पुनः एक्टिव करना:
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने पेमेंट ऐप्स और बैंकों को एक साल से अधिक समय से डीएक्टिवेटेड यूपीआई आईडी और नंबरों को एक्टिव करने का निर्देश दिया है। सभी बैंकों और थर्ड-पार्टी ऐप्स को 31 दिसंबर तक इस निर्देश का पालन करना होगा।
बैंक लॉकर समझौता:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहकों को संशोधित सुरक्षित जमा लॉकर नियमों के तहत अपने बैंकों के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। ग्राहकों को लॉकर तक पहुंचने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब उन्होंने किराया चुकाया हो। समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 है।
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बिलेटिड आईटीआर:
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख जुर्माने के साथ नजदीक आ रही है और 31 दिसंबर 2023 तक फाइलिंग पूरी करना जरूरी है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के अनुसार, ऐसा करने में विफल रहने वाले व्यक्ति समय पर रिटर्न दाखिल करने वालों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि, पांच लाख रुपये से कम कुल आय वाले करदाताओं को केवल एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
सिम कार्ड के लिए पेपरलेस केवाईसी:
2024 के पहले दिन से, मोबाइल फोन उपयोगकर्ता कागज-आधारित फॉर्म भरे बिना नए सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) ने पेपरलेस नो-योर-कस्टमर (KYC) प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इसका मतलब यह है कि 31 दिसंबर तक पेपरलेस प्रक्रिया के जरिए नए सिम कार्ड प्राप्त किए जा सकेंगे।