Utility News - आधार कार्ड में कितनी बार बदल सकते हैं नाम और पता, जानें यूआईडीएआई के नियम
आधार कार्ड की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होती है। इस बार, हमारे सभी प्रमुख दस्तावेजो की तुलना में, आधार कार्ड सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड के बिना हमारे कई जरूरी काम अधूरे हो सकते हैं। जिसके अलावा बिना आधार कार्ड के हम कई सरकारी योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। आधार कार्ड जारी करने वाली सरकारी एजेंसी हमें अपने आधार कार्ड में बदलाव करने की अनुमति देती है। आप अपना आधार कार्ड बार-बार नहीं बदल सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को बदलने या अपडेट करने का फैसला किया है, जिसके बाद आप अपना आधार कार्ड नहीं बदल सकते।
आधार कार्ड में कितनी बार अपडेट किया जा सकता है
कई बार आधार कार्ड में आपका नाम गलत हो जाता है। जिसके अलावा लड़कियों को शादी के बाद अपने आधार में सरनेम बदलना होगा। आप अपने बेस में सिर्फ दो बार ही सही या अपडेट कर सकते हैं। जिसके बाद भी अगर आपको अपना नाम अपडेट करना है तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जाना होगा।
आधार में केवल एक बार पता बदला जा सकता है
बता दें कि किन्हीं अन्य कारणों से हमें कई बार घर बदलना पड़ता है। यदि आप अपने आधार कार्ड में दर्ज पते में कोई मामूली बदलाव करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने आधार कार्ड में सिर्फ एक बार पता बदल सकते हैं। भारत सरकार ने आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यदि आपने अभी तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं बनाया है, तो आपके पास 31 मार्च, 2022 तक का समय है। अगर आप आधार कार्ड को 31 मार्च तक पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा।