By Santosh Jangid- हम सबका जीवन में एक सपना होता हैं कि हम एक दिन अपना घर बनाएंगे, जिसके लिए हम कड़ी मैहनत करते हैं। जैसा की हम सब जानते हैं, हर राज्य के अलग-अलग नियम और कानून लागू होते हैं और कृषि संबंधी गतिविधियाँ भी इसका अपवाद नहीं हैं। ये नियम अक्सर हर राज्य में अलग-अलग होते हैं।

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उत्तर प्रदेश में किसान बिना किसी प्राधिकरण की अनुमति के अपनी कृषि भूमि पर निर्माण कर सकते थे। लेकिन राज्य सरकार ने अब कृषि भूखंडों पर अनधिकृत आवास और वाणिज्यिक विकास सहित अवैध निर्माण प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, आइए जानते हैं इसका पूरा नियम-

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निर्माण के लिए अनिवार्य अनुमति:

किसानों को अब पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना कृषि भूमि पर निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना औपचारिक अनुमति के ऐसी भूमि पर किसी भी तरह की निर्माण गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया है।

एनओसी की आवश्यकता:

निर्माण शुरू करने के लिए, किसानों को पहले संबंधित अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा।

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कई प्राधिकरणों की भागीदारी:

संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त होने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट और संभागीय आयुक्त द्वारा इसकी जांच की जाएगी।

नए नियम का उद्देश्य:

इन नए नियमों के पीछे मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना है।

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