Utility: अगर आप 31 मार्च तक अपना PAN Card Aadhaar से लिंक नहीं करते हैं तो जानें क्या होगा?
अपने पैन कार्ड को अपने आधार नंबर से जोड़ने की लास्ट डेट भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2022 तय की गई है। यदि आप दी गई समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको विभिन्न दंड का सामना करना पड़ सकता है। आपके सामने सबसे बड़ी बाधा यह होगी कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
इतना ही नहीं, पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने की वजह से आपको और भी कई समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। नया बैंक खाता खोलने, शेयर बाजार में निवेश करने जैसे वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड जरूरी है। साथ ही, आयकर रिटर्न और ब्याज भुगतान के लिए आवेदन करते समय अपने पैन कार्ड का विवरण भरना अनिवार्य है।
यदि आप अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आप भविष्य में किसी भी लेनदेन के लिए अपने पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालाँकि, आप 31 मार्च, 2022 की समय सीमा के बाद दोनों कार्डों को लिंक कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको भारी जुर्माना देना होगा।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है?
पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, आप इसे भविष्य के लेनदेन के लिए उपयोग नहीं कर पाएंगे।
31 मार्च तक लिंक नहीं कराने पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यदि आप इन दोनों कार्डों को 31 मार्च की समय सीमा के बाद लिंक करते हैं, तो भी आपको जुर्माना देना होगा।
हालांकि उस मामले में कितनी सजा होगी यह अभी तय नहीं हुआ है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जुर्माना 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे।
कोई भी शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकता, क्योंकि डीमैट खाता खोलते समय पैन विवरण देना आवश्यक है।