सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना में कहा गया है कि गिरफ्तारी केवल माल और सेवा कर से संबंधित अपराधों के मामलों में की जा सकती है यदि राशि 20 मिलियन रुपये या उससे अधिक है। बता दे की, अधिकारियों को जीएसटी से संबंधित अपराधों में गिरफ्तारी की अपनी शक्ति का निर्वहन करते समय पालन करने की आवश्यकता है। आयुक्त को यह निर्धारित करना होगा कि उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी की आवश्यकता है या क्या किसी व्यक्ति की जांच या सबूत को खराब करने की संभावना है

अधिकारियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों सहित अन्य कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन को सम्मन जारी करने की अपनी शक्ति का “विवेकपूर्ण प्रयोग करना होगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दे की, कुछ मामलों में, फील्ड अधिकारियों द्वारा शीर्ष अधिकारियों को नियमित रूप से दस्तावेजों और सबूतों को बुलाने के लिए सम्मन जारी किए गए थे जो जीएसटी पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध हैं।

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