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भारत सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर, विभिन्न योजनाएं चलाती है। इनमे से कुछ योजनाएं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए होती है। ऐसी ही एक पहल है कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना, जो महिलाओं को उनकी आत्मनिर्भरता और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

गृह लक्ष्मी योजना की मुख्य विशेषताएँ

इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रति माह ₹2,000 मिलते हैं, जो सालाना ₹24,000 के बराबर है। यह धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे परिवार की महिला मुखिया के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। इस योजना से कर्नाटक में लगभग 1.11 करोड़ परिवार लाभान्वित हो चुके हैं।

उद्देश्य
गृह लक्ष्मी योजना का प्राथमिक लक्ष्य राज्य में महिलाओं के वित्तीय बोझ को कम करना है, साथ ही उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

योजना के लिए पात्रता मानदंड

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ सबसे अधिक योग्य लोगों तक पहुँचे, कर्नाटक सरकार ने विशिष्ट पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं:

किन्हे मिलता है लाभ और कौन है अपात्र

गरीबी रेखा से नीचे या थोड़ा ऊपर रहने वाले परिवारों की महिलाएँ।
महिला के परिवार में कोई भी जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता हो
अंत्योदय कार्ड धारकों को भी लाभ दिया जाता है।
इसके साथ ही जिन महिलाओं के परिवार में सरकारी नौकरी करने वाले सदस्य हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा।

गृह लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें

पात्र महिलाएँ इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं:

ऑनलाइन आवेदन
महिलाऐं आधिकारिक वेबसाइट https://sevasindhugs.karnataka.gov.in/index.html लिंक पर जाकर. ऑनलाइन आवेदन कर सकतीं हैं

ऑफलाइन आवेदन
आवेदन पत्र भरने और जमा करने के लिए निकटतम जन सेवा केंद्र (सार्वजनिक सेवा केंद्र) पर जाएँ।

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