अगर आप छोटे बिजनेस के मालिक हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में सरकार ने छोटे के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। यह योजना छोटे व्यापारियों को 5 लाख रुपये तक की दुर्घटना बीमा कवरेज प्राप्त करने की अनुमति देती है। पंजीकृत उद्यमी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, परिवार 5 लाख रुपये के अनुदान का हकदार है, आइए जानते है सम्पूर्ण जानकारी-

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पात्रता मानदंड: मुख्यमंत्री योगी की सरकार द्वारा छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना' का लाभ उठाने के लिए उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस आयु सीमा के भीतर के व्यक्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

विकलांगता के लिए दावा प्रक्रिया: किसी दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता के मामले में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पीड़ित के परिवार को बीमा राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा उद्योग उपायुक्त को प्रस्तुत करना होगा। फिर बीमा राशि एक महीने के भीतर सीधे नामित व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

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योजना की विशिष्टता: यह योजना उन व्यापारियों के लिए बनाई गई है जो जीएसटी विभाग द्वारा प्रबंधित व्यवसाय दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। राज्य में लगभग 96 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) काम कर रहे हैं, जिनमें से केवल 15.50 लाख इकाइयां उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। 40 लाख रुपये से कम वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यापारी पोर्टल पर पंजीकरण करके इस बीमा लाभ का लाभ उठा सकते हैं।

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शहरी विकास नीति: सरकार ने छोटे शहरों में आवासीय कॉलोनियों की स्थापना की अनुमति देने वाली एक नीति पेश की है। इसमें 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों की नगर पालिकाएँ शामिल हैं। नीति छोटे शहरों के लिए 12.5 एकड़ और बड़े शहरों के जिलों के लिए 25 एकड़ की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। प्रमुख शहरों में 500 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा भी समाप्त कर दी गई है, जिससे छोटे शहरों में विकास को बढ़ावा मिला है। इस निर्णय से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलने, स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होने और रियल एस्टेट क्षेत्र में छोटे निवेशकों के लिए अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।

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