हम सभी एटीएम से कैश निकालते हैं लेकिन क्या होगा अगर एटीएम मशीन से निकाले गए नोट कटे फटे या बेहद पुराने हो? खैर, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आप बैंक शाखाओं में कटे-फटे नोट बदलवा सकते हैं।

आरबीआई के नियमों के मुताबिक कटे-फटे नोटों को बदला नहीं जा सकता लेकिन एक यूजर की शिकायत को ट्विटर पर संबोधित करते हुए एक बैंक ने बताया कि इस स्थिति में ग्राहक को क्या कदम उठाने चाहिए।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, "कृपया ध्यान दें कि नोटों को हमारे एटीएम में लोड करने से पहले अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों के माध्यम से चेक किया जाता है। इसलिए गंदे / कटे-फटे नोटों का वितरण असंभव है। हालांकि, ऐसा होता है तो आप हमारी किसी भी शाखा से इन नोट्स को बदलवा सकते है।"

एसबीआई के अनुसार, कोई व्यक्ति सामान्य बैंकिंग//नकद संबंधित श्रेणी के तहत https://crcf.sbi.co.in/ccf/ पर इसके बारे में शिकायत दर्ज कर सकता है। यह लिंक भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम के लिए है। विशेष रूप से, कोई भी बैंक एटीएम से कटे-फटे नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकता है। साथ ही इसके बावजूद अगर बैंक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. ग्राहक की शिकायत के आधार पर बैंक को 10,000 रुपये तक का हर्जाना भी देना पड़ सकता है.

जानिए कटे-फटे नोटों को बदलने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया:

कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए आपको उस बैंक में आवेदन करना होगा जिसके एटीएम से नकदी निकाली गई है।

आपको उस एटीएम की तारीख, टाइम और लोकेशन का भी उल्लेख करना होगा जहां से आपने पैसे निकाले थे और साथ ही विथड्रॉल स्लिप भी आपको लगानी होगी।

अगर आपके पास पर्ची नहीं है तो आपको अपने मोबाइल पर आए मैसेज की डिटेल देनी होगी।

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