LPG Price से लेकर शराब की बिक्री तक 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम, क्लिक कर तुरंत जान लें
आने वाले 1 अक्टूबर से कई नियम बदलने वाले हैं जिनका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ेगा। क्योंकि नियमों में ये बदलाव बैंकिंग, वित्तीय और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको इन नियमों को ध्यान में रखना जरुरी है।
पेंशन नियमों से लेकर बैंकों से जुड़े अन्य लोगों के लिए इन ताजा दिशा-निर्देशों से अवगत होना जरूरी है:
1) ऑटो डेबिट सुविधा नियम: 1 अक्टूबर से, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनिवार्य नई सुरक्षा सुविधाओं के कारण, जो लोग अपने बैंक खातों से आवर्ती बिलों या ईएमआई का भुगतान करने के लिए ऑटो-डेबिट सुविधा का उपयोग करते हैं, उन्हें इनमें से कुछ लेनदेन मैन्युअल रूप से प्रोसेस करना पड़ सकता है।
2) एलपीजी की कीमतें: एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अक्टूबर से बदल सकती हैं। गौरतलब है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में पिछले दो-तीन महीने से लगातार इजाफा हो रहा है। 1 सितंबर, 2021 को गैर-सब्सिडी वाले तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी।
3) चेक बुक नियम: पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी) ने अपने ग्राहकों को सचेत करते हुए कहा था किओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारकों की चेक बुक अक्टूबर से बंद हो जाएगी। इन बैंकों के खाताधारकों को अपनी पीएनबी शाखा से नई चेक बुक लेनी होगी। वे इंटरनेट बैंकिंग या पीएनबी वन का उपयोग करके या कस्टमर केयर से संपर्क करके भी एटीएम के माध्यम से नई चेक बुक के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4) पेंशन नियम: 1 अक्टूबर से, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के पास देश में संबंधित प्रधान डाकघरों के "जीवन प्रमाण केंद्रों" पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विकल्प होगा।
5) निवेश नियम: जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा घोषित किया गया है, प्रबंधन के तहत संपत्ति में काम करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों को अपने सकल वेतन का 10 प्रतिशत उस म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश करने की आवश्यकता है।
6) निजी शराब की दुकानें बंद : केंद्र शासित प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में 16 नवंबर तक किसी भी निजी शराब की दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। नई आबकारी नीति के तहत 17 नवंबर से जो दुकानें बंद रहेंगी वे फिर से खुलेंगी, तब तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी।