दोस्तो आज दुनिया में अपराध इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हमें सतर्क और कनून की जानकारी रहना जरूरी हैं, अगर आप किसी जुल्म के शिकार हुए हैं और आपकी FIR पुलिस ने दर्ज नहीं की हैं, तो यह परेशानी का सबब बन सकता हैं, जानकारी के अभाव में लोग हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें, लेकिन आप चिंता ना करें हम आपको बताएंगे कि पुलिस के द्वारा FIR दर्ज ना करने पर आप क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में-

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अपनी शिकायत को आगे बढ़ाएँ: यदि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है, तो आपको मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार है। आपको पुलिस विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए।

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मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क करें: यदि वरिष्ठ अधिकारी आपकी शिकायत को संतोषजनक ढंग से संबोधित करने में विफल रहता है, तो आप आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क करके मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच आगे बढ़ाने का निर्देश देने का अधिकार है।

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अपने अधिकारों को जानें: नियम स्पष्ट हैं कि अगर पुलिस बिना किसी वैध कारण के एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

ऑनलाइन एफआईआर पंजीकरण का उपयोग करें: अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन की वेबसाइट पर जाकर, आप आसानी से अपनी शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज कर सकते हैं, जो कभी-कभी प्रक्रिया को तेज़ कर सकता है।

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