EPFO News- PF अकाउंट धारकों को नहीं मिलेगी आधार कार्ड से ये सुविधा, जानिए पूरी डिटेल्स
By Jitendra Jangid- अगर आप एक नौकरी पैशा व्यक्ति हैं फिर चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो या निजी क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो आप प्रोविडेंट फंड (PF) खातों में योगदान दे रहे हैं। ये खाते कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जहाँ उनके मासिक वेतन का एक हिस्सा जमा किया जाता है, अगर आपका भी खाता हैं, तो आपको नए अपडेट के बारे में पता होना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में-
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है जिसका असर देश भर के लाखों PF खाताधारकों पर पड़ेगा। इस नए निर्देश में, EPFO ने घोषणा की है कि आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा।
ऐसा क्यों हो रहा है?
इस बदलाव का मुख्य कारण आधार कार्ड की कानूनी स्थिति है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड एक मज़बूत पहचान दस्तावेज़ के रूप में काम करता है, लेकिन यह वैध जन्म प्रमाण पत्र के रूप में काम नहीं करता है।
कई लोग EPFO सहित विभिन्न आधिकारिक मामलों में अपनी जन्मतिथि को मान्य करने के लिए अपने आधार कार्ड का उपयोग करते थे। UIDAI के नए निर्देशों के अनुसार, EPFO ने अब जन्मतिथि सत्यापित करने के लिए अधिकृत दस्तावेजों की अपनी सूची से आधार कार्ड को हटा दिया है।
जन्म प्रमाण पत्र
स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या मार्कशीट
अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज़ जो जन्मतिथि की पुष्टि करते हैं।
यदि आपका आधार कार्ड पहले इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था, तो भविष्य में किसी भी विसंगति या समस्या से बचने के लिए अपने EPFO रिकॉर्ड को स्वीकृत दस्तावेज़ों में से किसी एक के साथ अपडेट करना सुनिश्चित करें।