EPFO Account- EPFO अकाउंट में बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड की नहीं होगी जरूरत, जानिए क्या हुआ बदलाव
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों वाले करोड़ों नियोजित व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण विकास में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। यह घोषणा ईपीएफ खाताधारकों के लिए जन्मतिथि के स्वीकार्य प्रमाण में बदलाव से संबंधित है और ईपीएफ खाता रखने वाले सभी लोगों के लिए इस अद्यतन पर ध्यान देना आवश्यक है।
आधार अब जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा:
ईपीएफओ ने किसी व्यक्ति की जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड स्वीकार करना बंद करने का फैसला किया है। यह निर्णय आधार के लिए शासी निकाय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी निर्देशों से उपजा है।
निर्णय के पीछे कारण:
इस निर्णय के लिए उद्धृत प्राथमिक कारण यह मान्यता है कि आधार, एक पहचान सत्यापन उपकरण है, लेकिन आधार अधिनियम 2016 के अनुसार जन्म के वैध प्रमाण के रूप में काम नहीं करता है। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जहां आधार का गलत तरीके से जन्म के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा रहा था। .
ईपीएफओ ग्राहकों पर प्रभाव:
इस फैसले का सीधा असर देश भर में ईपीएफओ के व्यापक ग्राहक आधार पर पड़ता है। इस बदलाव के साथ, ईपीएफ खाताधारक अब ईपीएफओ से संबंधित मामलों से निपटने के दौरान अपनी जन्मतिथि के सबूत के रूप में आधार कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
जन्मतिथि के प्रमाण के लिए वैकल्पिक दस्तावेज़:
यूआईडीएआई अधिसूचना के बाद, ईपीएफओ ने जन्म तिथि की पुष्टि के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की अपनी सूची को संशोधित किया है। ईपीएफ खाताधारकों को अब ईपीएफओ प्रक्रियाओं से निपटने के दौरान अपनी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त स्कूल मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र इत्यादि जमा करना आवश्यक है।