Election 2024: क्या वोट डालने के लिए आप ऑफिस से छुट्टी या हॉफ डे मांग सकते हैं? जानें क्या है नियम
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लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसमें देशभर के कई राज्य शामिल होंगे। इसके बाद के चरण होंगे, जिसके बाद 4 जून को परिणामों की घोषणा की जाएगी। कई स्थानों पर, मतदान वीक डेज में करवाया जाता है। इससे वोट डालने के इच्छुक लोगों के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। तो, क्या आप मतदान के दिन अपने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ले सकते हैं? आइए ढूंढते हैं:
सरकारी कर्मचारी और छुट्टी
मतदान के दिनों में, सरकार अक्सर 'पेड लीव' की घोषणा करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी कर्मचारियों को वोट डालने में कोई बाधा न आए। कार्यालय या तो दिन भर के लिए बंद कर दिए जाते हैं या आधे दिन की घोषणा कर दी जाती है, जिससे लोग आराम से मतदान कर सकें।
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प्राइवेट सेक्टर में क्या है नियम?
निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी वोट देने के अधिकार को मान्यता दी गई है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, कंपनियों को मतदान के दिन अपने कर्मचारियों को छुट्टी देना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि किसी को भी मतदान करने के लिए आधे दिन या पूरे दिन की छुट्टी से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनियां इस छुट्टी के लिए कोई वेतन नहीं काट सकती हैं।
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सरकारों द्वारा घोषणाएँ
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कई राज्य मतदान के दिनों के लिए पहले से छुट्टी की घोषणा करते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में चुनाव आयोग ने सभी कार्यालयों को मतदान के दिन कर्मचारियों को छुट्टी देने का निर्देश दिया है। यहां तक कि दिल्ली में काम करने वाले लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को भी मतदान के दिन छुट्टी दी जाएगी। इसी तरह, राजस्थान, केरल और बिहार जैसे राज्यों ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन छुट्टी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।