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मध्य प्रदेश की राज्य सरकार बिजली बिलों का भुगतान न करने वालों के खिलाफ सख्त हो गई है। दतिया जिले में बकाया बिजली बिलों की भारी भरकम राशि जमा न करने पर 11 आर्म्स लाइसेंसधारियों को निलंबित कर दिया गया है। कई बार नोटिस देने के बावजूद इन लोगों ने बकाया बिजली बिल की राशि जमा नहीं की। इसके बाद बिजली कंपनी की अनुशंसा पर कलेक्टर संदीप माकिन ने शुक्रवार को इन लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया।

बकाया राशि वसूलने के लिए कंपनी ने कई उपाय अपनाए थे
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने इनसे बकाया राशि वसूलने के लिए कई उपाय अपनाए थे। चौराहों पर इनके नाम के होर्डिंग्स लगाए गए, बिजली कनेक्शन काटने और संपत्ति कुर्क करने के नोटिस भेजे गए, लेकिन इनका भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।

विद्युत वितरण कंपनी ने ऐसे बकाएदारों की पहचान की
अब जब कंपनी ने शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का कदम उठाया है, तो बकाया राशि जमा होने लगी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विद्युत कंपनी के महाप्रबंधक ने बताया था कि विद्युत वितरण कंपनी ने ऐसे बकाएदारों की पहचान की है, जिन पर लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया है और जिनके पास शस्त्र लाइसेंस भी हैं।

कंपनी के अधिकारियों ने कलेक्टर और एसपी से चर्चा की
कंपनी के अधिकारियों ने कलेक्टर और एसपी से चर्चा की और तय किया कि इन बकाएदारों के शस्त्र लाइसेंस रद्द किए जाएं, लेकिन पहले उन्हें नोटिस दिए जाएं। मध्य प्रदेश के गृह विभाग के एक हालिया आदेश के अनुसार, 'कोई भी हथियारबंद बिजली उपभोक्ता जो समय पर अपना बकाया बिल नहीं चुकाता या अनधिकृत बिजली का उपयोग करते पकड़ा जाता है, उसका आर्म लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस नियम का पालन कराना जिला कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेंगे।'

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