दोस्तो जैसा कि हमने आपको अपने इससे पूर्व लेख के माध्यम से बताया हैं कि देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती हैँ, ऐसी ही एक योजना हाल ही में केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषित की हैं प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना-2024, जिसका उद्धेश्य करदाताओं को कम दंड और ब्याज के साथ लंबे समय से चले आ रहे आयकर विवादों को निपटाने का अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जो की 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी हो रही हैं, करदाताओं के लिए यह समझना आवश्यक है कि इस अवसर का लाभ कौन उठा सकता है और इसमें क्या प्रक्रिया शामिल हैं, आइए जानते हैं इसके बारें सम्पूर्ण डिटेल्स-

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DTVSV 2024 का लाभ कौन उठा सकता है?

व्यक्तिगत करदाता: जिनके पास आयकर से संबंधित लंबित विवाद हैं।

कॉर्पोरेट: लंबे समय से कर मुकदमेबाजी का सामना कर रही कंपनियाँ।

भागीदार और अन्य संस्थाएँ: भागीदारी और अन्य कानूनी संस्थाएँ भी इस योजना से लाभान्वित हो सकती हैं।

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योजना की मुख्य विशेषताएँ

कम दंड और ब्याज: करदाता मानक दंड और ब्याज की तुलना में कम राशि का भुगतान करके अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं।

कम भुगतान की समय सीमा: कम निपटान राशि का लाभ उठाने के लिए, करदाताओं को 31 दिसंबर, 2024 तक अपने लेन-देन पूरे करने होंगे। इस तिथि के बाद, देय राशि बढ़ जाएगी।

आवश्यक प्रपत्र: योजना के लिए चार प्रपत्र स्थापित किए गए हैं:

फ़ॉर्म-1: करदाता से घोषणा और वचनबद्धता।

फ़ॉर्म-2: नामित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र।

फ़ॉर्म-3: करदाता द्वारा किए गए भुगतान की जानकारी।

फ़ॉर्म-4: नामित प्राधिकारी से पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश।

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योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया

फ़ॉर्म दाखिल करना: करदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) के माध्यम से फ़ॉर्म-1 और फ़ॉर्म-3 दाखिल कर सकते हैं।

प्रस्तुतिकरण आवश्यकताएँ:

प्रत्येक विवाद के लिए फ़ॉर्म-1 आवश्यक है, जब तक कि आदेश के विरुद्ध अपील पहले से ही चल रही न हो।

निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत करते समय अपील वापसी या याचिका का प्रमाण फ़ॉर्म-3 के साथ होना चाहिए।

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