By Jitendra Jangid- जैसा की हम सब जानते हैं कि भारतीयों के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकार कार्यों के लिए विभिन्न दस्तावेज की आवश्यकता होती हैं और ऐसे में अगर आप ड्राइविंग करते हैं, तो आपको पता तो होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए कितना जरूरी दस्तावेज हैं, ऐसे में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता हैं, तो चिंता का विषय हैं, लेकिन क्या आपको पता हैं आप बहुत ही आसान प्रोसेस से इस वापस प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे-

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खोए या चोरी हुए DL की रिपोर्ट करना क्यों महत्वपूर्ण है

डुप्लिकेट DL प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, पहला कदम अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करना है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि डुप्लिकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय FIR की कॉपी की आवश्यकता होगी।

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आधिकारिक सड़क परिवहन वेबसाइट पर जाएँ

शुरू करने के लिए, सड़क परिवहन विभाग (RTO) की आधिकारिक वेबसाइट या राज्य परिवहन प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाएँ। वहाँ, आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने का विकल्प मिलेगा। आपको अपना नाम, DL नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करके LLD (लॉस्ट लाइसेंस डॉक्यूमेंट) फ़ॉर्म ऑनलाइन भरना होगा।

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आवेदन फ़ॉर्म प्रिंट करें

ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद, आपको भरे हुए फ़ॉर्म का प्रिंटआउट लेना होगा। आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही हैं।

RTO कार्यालय में फ़ॉर्म जमा करें

एक बार जब आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार हो जाएँ, तो अपने निकटतम क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) पर जाएँ। वहाँ, संबंधित अधिकारी से मिलें और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपना पूरा आवेदन फ़ॉर्म जमा करें।

आपके डुप्लीकेट डीएल की प्रोसेसिंग और डिलीवरी

औपचारिकताएँ पूरी करने और आपके आवेदन की प्रोसेसिंग करने के बाद, आरटीओ एक डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेगा। आपका नया डीएल भारतीय डाक के माध्यम से आपके पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा।

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