किसी का सामान, विशेष रूप से ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ खोने से काफी असुविधा और परेशानी हो सकती है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि पकड़े जाने पर जुर्माना भी लग सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए और ड्राइविंग लाइसेंस खोने की परेशानी को कम करने के लिए, डुप्लिकेट लाइसेंस प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। सौभाग्य से, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया गया है, जिससे यह पहले से कहीं अधिक आसान और सुलभ हो गई है, आज हम इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे यदि आपका लाइंसेंस चोरी हो जाएं, तो डुप्लिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं-

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भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा सरलीकृत प्रक्रिया

भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में क्रांति ला दी है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में बार-बार जाने के दिन गए। अब, व्यक्ति ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से अपने घरों से आराम से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

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डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के चरण

परिवाहन वेबसाइट पर जाएँ: आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in/parivahan/ पर लॉग इन करके शुरुआत करें।

एलएलडी फॉर्म भरें: वेबसाइट पर एलएलडी फॉर्म विकल्प पर जाएं और आवश्यक विवरण पूरा करें।

दस्तावेज़ जमा करना: भरे हुए एलएलडी फॉर्म को प्रिंट करें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, 10 वीं कक्षा की मार्कशीट और एक हालिया तस्वीर संलग्न करें।

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ऑनलाइन सबमिशन: संलग्न दस्तावेजों के साथ पूरा एलएलडी फॉर्म निकटतम आरटीओ में ऑनलाइन जमा करें।

डुप्लिकेट लाइसेंस की प्रतीक्षा करें: जमा करने के बाद, उम्मीद करें कि डुप्लिकेट लाइसेंस 30 दिनों के भीतर आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा।

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