Driving Licence:लर्निंग लाइसेंस बनने के कितने दिन बाद देना होता है ड्राइविंग टेस्ट? जानें यहाँ
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भारत में, गाड़ी चलाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, किसी को सड़क परिवहन कार्यालय (RTO) के माध्यम से आवेदन करना होगा। शुरुआत में, एक लर्नर लाइसेंस जारी किया जाता है, और उसके बाद ही कोई व्यक्ति स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्र हो सकता है।
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है। आवेदन करने के बाद, सबसे पहले लर्नर लाइसेंस जारी किया जाता है। कई लोग अक्सर सोचते हैं कि लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के कितने समय बाद उन्हें ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। आइए जानें लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ड्राइविंग टेस्ट देने की समयसीमा।
ड्राइविंग टेस्ट टाइमलाइन
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदकों को सबसे पहले लर्नर लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वे गाड़ी चलाना सीखने की प्रक्रिया में हैं। लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, ड्राइविंग टेस्ट 30 से 180 दिनों (एक महीने से छह महीने) के बीच कभी भी लिया जा सकता है। हालाँकि, इस अवधि के भीतर ड्राइविंग टेस्ट देना ज़रूरी है। यदि आप छह महीने के बाद टेस्ट देने की योजना बनाते हैं, तो आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आपको पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी। ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस 30 दिनों के भीतर पंजीकृत पते पर भेज दिया जाता है, या इसे आरटीओ कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जा सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियम
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के नियमों में बदलाव हुए हैं। 1 जून से आवेदक बिना आरटीओ कार्यालय जाए ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। नए नियमों के अनुसार, आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ कार्यालय जाना अनिवार्य नहीं है। इसके बजाय, वे निजी ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं, बशर्ते ये स्कूल आरटीओ द्वारा मान्यता प्राप्त हों।
हालांकि, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आवेदक अभी भी परिवहन पर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।