देश और राज्य सरकारे देश का आर्थिक रूप से कमजोर और वंचितो के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं शुरु करते है, जिनका उद्देश्य इन लोगो का उत्थान है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी ही एक पहल दिव्यांग पेंशन योजना है, जिसे विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में-

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दिव्यांग पेंशन योजना का अवलोकन: दिव्यांग पेंशन योजना विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र लाभार्थियों को 1,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है।

पात्रता मानदंड: दिव्यांग पेंशन योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, व्यक्तियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा: विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।

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वार्षिक आय मानदंड:

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

शहरी क्षेत्रों के लिए: वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आयु आवश्यकता: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

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आवेदन प्रक्रिया:

उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in/hindiPages/index_h.aspx पर जाएँ।

वेबसाइट पर सटीक और आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरें।

वेबसाइट पर निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

इन चरणों को पूरा करके, पात्र व्यक्ति दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उनकी आजीविका और वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा।

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