पासपोर्ट बनाने के लिए किन लोगों को होती है बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत और किनको नहीं, जानें यहाँ
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अगर कोई विदेश यात्रा करने की योजना बना रहा है, तो उसके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा नहीं कर सकता।
भारत में पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक मानक प्रक्रिया अपनाई जाती है। आवेदन जमा करने के बाद, आपको पासपोर्ट कार्यालय जाना होगा। दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, पुलिस सत्यापन प्रक्रिया होती है।
मार्च 2023 तक, भारत में 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 424 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं।
पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए, आपको कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जिसमें पते का प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ शामिल हैं।
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जन्म तिथि के प्रमाण के लिए, आप निम्न में से कोई भी जमा कर सकते हैं: जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस।
हालांकि, पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया था। इन बदलावों के अनुसार, कुछ व्यक्तियों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में कुछ दस्तावेज़ अब स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
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1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद जन्मे बच्चों के लिए, पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में केवल जन्म प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। 1 अक्टूबर, 2023 से पहले जन्मे बच्चे जन्म प्रमाण पत्र के अलावा पहले से स्वीकार किए गए दस्तावेज़ भी जमा कर सकते हैं।