ITR को लेकर केंद्र सरकार ने समय सीमा बढ़ाने से किया इनकार
जुलाई का महीना इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर जाना जाता रहा है। आपको बता दें कि हर साल 31 जुलाई से पहले सभी को अपना आइटीआर रिटर्न दाखिल करना होता है लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा गया कि लगातार सरकार द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न करने की सीमा को बढ़ा दिया जाता था लेकिन इस बार सरकार द्वारा सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि आई टी आई की समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा।
ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर आप अपना आइटीआर समय पर नहीं भरते हैं तो इसके आपके ऊपर क्या नुकसान हो सकते हैं। आपको बता दें कि यह उन तरह के करदाता के लिए है जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है।
इस मामले को लेकर राजस्व सचिवालय द्वारा जारी की गई प्रतिक्रिया में कहा गया है कि अब रिटर्न फॉर्म दाखिल करना बेहद आसान हो गया है और इसके चलते रिफंड भी जल्दी मिल जाता है। वहीं सरकार का कहना है कि उन्होंने इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है और वह अब काफी मजबूत है और कितने भी प्रकार का अतिरिक्त लोड भी ले सकता है।
कि आप व्यक्ति ऐसे हैं कि आपको रिटर्न भरने के बाद टैक्स भरने की छूट है या पुरानी व्यवस्था के तहत 60 वर्ष से कम वालों की छूट के लिए ढाई लाख और 70 से 80 वर्ष के लिए तीन लाख है तो आप लोग आईटीआर जरूर भर दें क्योंकि आपके लिए बेहद जरूरी है।