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वर्तमान समय में लोग कीमती सामान घर में नहीं बल्कि बैंक लॉकर में रखना सुरक्षित मानते हैं। हालाँकि, कई लोगों के मन में यह सवाल होता है: क्या बैंक लॉकर में कीमती सामान रखना सुरक्षित है? यदि बैंक लॉकर में रखा सामान चोरी हो जाए तो क्या होगा? क्या आपको आपके सामान का मुआवजा मिलेगा? आइए बैंक लॉकर से संबंधित नियमों और विनियमों के बारे में जानें और समझें कि यदि बैंक लॉकर से सामान चोरी हो जाता है तो इसके परिणाम क्या होंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अगर आप अपना सामान बैंक लॉकर में रखते हैं और वह खराब हो जाता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

सामान की चोरी या क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार होगा। यदि चोरी या क्षति होती है, तो बैंक को आपको मुआवजा देना होगा। अगर बैंक में आग लग जाए और सामान नष्ट हो जाए तो भी बैंक पूरे नुकसान की भरपाई करेगा.

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बैंक लॉकर की सुविधा कैसे प्राप्त करें?

क्या आप जानते हैं कि बैंक लॉकर की सुविधा कैसे प्राप्त करें? आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले बैंक जाना होगा। बैंक लॉकर की सुविधा पाने के लिए आपको एक आवेदन जमा करना होगा।

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इसके अतिरिक्त, बैंक लॉकर की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्रदान की जाती है। यदि किसी ग्राहक का नाम प्रतीक्षा सूची में है, तो उन्हें पहले लॉकर आवंटित किया जाएगा। इसके लिए बैंक लॉकर के आकार के आधार पर वार्षिक शुल्क लेता है। यदि आप लॉकर किराए पर लेने का निर्णय लेते हैं, तो आपको किराये का शुल्क देना होगा।

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