केंद्र सरकार आवास और पेंशन से लेकर रोजगार, शिक्षा और बीमा तक नागरिकों की भलाई बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न पहल करती है। इन प्रयासों में, आयुष्मान भारत योजना सबसे प्रमुख है, जो 2018 में अपनी शुरुआत के बाद से आबादी को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू आयुष्मान कार्ड है, जो व्यक्तियों को वित्तीय बोझ के बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। लाभ, पात्रता मानदंड और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को समझना जरूरी है कि नामांकित अस्पताल आयुष्मान कार्डधारकों को इलाज से इनकार नहीं कर सकते हैं, ऐसे में यदि कोई अस्पताल आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी मुफ्त इलाज नहीं करता हैं, तो आप तुरंत करें ये काम

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आयुष्मान कार्ड के लाभ:

  • पात्र व्यक्तियों के लिए बनाया गया आयुष्मान कार्ड मुफ्त चिकित्सा उपचार तक पहुंच प्रदान करता है।
  • कार्डधारक सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसकी पूरी लागत सरकार द्वारा कवर की जाएगी।

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कवर की गई चिकित्सा सेवाएँ:

  • अस्पताल की दवाइयाँ
  • संचालन प्रक्रियाएं
  • सामान्य चिकित्सा सुविधाएं
  • सामान्य शल्य चिकित्सा सेवाएँ
  • न्यूरो थेरेपी
  • मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाएं, अन्य।

अस्पताल के दायित्व:

  • आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल कार्डधारकों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।
  • सरकारी नियमों के आधार पर अस्पताल आयुष्मान कार्डधारकों को इलाज से मना नहीं कर सकते।

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इनकार के लिए कार्यवाही:

  • यदि कोई अस्पताल आयुष्मान कार्डधारक को इलाज से मना करता है तो संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
  • ऐसे इनकारों का सामना करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर, 14555 के माध्यम से शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।

शिकायत तंत्र:

  • आयुष्मान कार्डधारक राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 14555 पर कॉल करके अस्पतालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में शिकायतों के लिए अपने संबंधित टोल-फ्री नंबर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए 180018004444 और उत्तराखंड के लिए 18001805368, साथ ही 155468

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