दोस्तो अक्सर आप एटीम से जरूरत के टाइम पैसे निकालते हैं और आप एक परेशानी का सामना करते हुए पाते होगें और वो हैं फटे पुराने नोट। जिससे लेनदेन के लिए इन नोटों का उपयोग करने का प्रयास करते समय असुविधा होती है। अक्सर, दुकानदार उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, जिससे आपके पास बेकार दिखने वाली मुद्रा रह जाती है, ऐसे में आप क्या करें। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर आपके पास ऐसे नोट हो तो कैसे बैंक से कैसे चेंज कराएं-

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1. बैंक जाएँ: उस बैंक में जाकर शुरुआत करें जहाँ से फटा हुआ नोट निकाला गया था।

2. एक आवेदन लिखें: बैंक में, निकासी की तारीख, एटीएम स्थान और लेनदेन के समय का विवरण देते हुए एक आवेदन का मसौदा तैयार करें।

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3. सहायक दस्तावेज़ प्रदान करें: आवेदन के साथ, एटीएम से प्राप्त निकासी पर्ची जमा करें। यदि आपके पास पर्ची नहीं है, तो एसएमएस के माध्यम से प्राप्त लेनदेन विवरण पर्याप्त होगा।

4. विनिमय सीमा: आप एक बार में 20 नोट तक बदल सकते हैं, जिसका कुल मूल्य 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। यदि मूल्य इस सीमा से अधिक है, तो अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं।

5. यदि आवश्यक हो तो मामला बढ़ाएँ: यदि बैंक फटे हुए नोटों को बदलने से इनकार करता है, तो आपके पास इस मामले को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तक पहुँचाने का अधिकार है। इनकार करने पर बैंक को 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

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6. नोट की शर्तें: ध्यान दें कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त, फटे या जले हुए नोटों को नियमित बैंकों में नहीं बदला जा सकता है। इसके बजाय, उन्हें आरबीआई के निर्गम कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

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