ATM Tips- भूलकर भी मृत व्यक्ति के ATM पैसे ना निकालें, जाना पड़ सकता है जेल, जानिए क्या कहता हैं नियम
किसी भी बैंक में खाता खोलते समय बैंक आपको कई सुविधाएं देता हैं, जैसे चेकबुक, डेबिट कार्ड, एटीम कार्ड शामिल हैं, चेकबुक से आप सीधे पैसे निकलवा सकते हैं या भुगतान कर सकते हैं, लेकिन एटीम या कहें डेबिट कार्ड से आप एटीम मशीन से जब चाहें तब पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? क्या आप किसी मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड का उपयोग करके पैसे निकाल सकते हैं? क्या यह कानूनी है और क्या इसके लिए सज़ा हो सकती है? आइए जानते है इसके बारे में क्या कहता है नियम
अक्सर देखा जाता है कि परिवार के सदस्य किसी मृत रिश्तेदार के एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। हालाँकि, यह जानना ज़रूरी है कि बैंकिंग नियमों के अनुसार यह कार्य अवैध है। खाते में सूचीबद्ध नामांकित व्यक्ति भी बैंक को सूचित किए बिना पैसे नहीं निकाल सकता। ऐसा करने पर कानूनी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें संभावित सज़ा भी शामिल है।
जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक में जमा धन सहित उनकी संपत्ति का हिस्सा कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार संभाला जाना चाहिए। मृतक के बैंक खाते में जमा धन का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब उनकी संपत्ति और संपत्ति कानूनी रूप से उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाए।
यदि मृतक के बैंक खाते में कोई नामांकित व्यक्ति सूचीबद्ध था, तो नामांकित व्यक्ति को बैंक को मृत्यु के बारे में सूचित करना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां कई नामांकित व्यक्ति हैं, किसी भी पैसे को निकालने से पहले बैंक को सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यदि आप नामांकित व्यक्ति हैं, तो आपको मृतक के खाते में जमा धन का दावा करने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसमें एक फॉर्म भरना और पासबुक, खाता टीडीआर, चेकबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र और नामांकित व्यक्ति के आधार और पैन कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करना शामिल है।