आज के इस परिदृश्य में आधार कार्ड भारतीयों के जीवन का अहम हिस्सा बन गया हैं, अगर आपको सिम लेनी हो, बैंक अकाउंट ओपन करना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या अपनी पहचान स्थापित करनी हो आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती हैँ। ऐसे में इसे अपडेट रहना बहुत ही जरूरी हैं, लेकिन आधार कार्ड बनवाते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं जैसे नाम, पता, जन्म तिथि आदि। आप इन्हे आसानी से सही कर सकते हैं, लेकिन सीमीत बार, आइए जानते हैं आप आधार कार्ड में कितनी बार नाम बदल सकते हैं-

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अपडेट सुविधाएँ: UIDAI आपको अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और पता जैसी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने की अनुमति देता है।

मुफ़्त ऑनलाइन अपडेट: अक्टूबर 2024 तक मुफ़्त में अपडेट किए जा सकते हैं, लेकिन केवल ऑनलाइन myAadhaar पोर्टल myAadhaar के ज़रिए।

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अपडेट आवृत्ति: हर 10 साल में अपने आधार कार्ड की जानकारी को ताज़ा करना अनिवार्य है।

नाम बदलने की सीमाएँ: आप अपने जीवनकाल में अपने आधार कार्ड पर अपना नाम केवल दो बार ही बदल सकते हैं। तीसरा परिवर्तन केवल विशेष परिस्थितियों में आपके क्षेत्रीय UIDAI कार्यालय से अनुरोध करने पर ही किया जा सकता है।

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पता परिवर्तन नीति: UIDAI के स्वयं-सेवा पोर्टल, ssup.uidai.gov.in के माध्यम से आप अपने पते को कितनी बार अपडेट कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है।

प्रसंस्करण समय: अधिकांश अपडेट अनुरोध (लगभग 90%) 30 दिनों के भीतर पूरे हो जाते हैं। यदि आपके अनुरोध के बाद 90 दिन से अधिक हो गए हैं, तो आप सहायता के लिए 1947 पर UIDAI से संपर्क कर सकते हैं।

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