इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार की तरफ से आधार और पैन को लिंक करना जरूर कर दिया है। इस कार्य के लिए सरकार की ओर से आखिरी डेडलाइन 30 जून 2023 की तय की गई। जिसने भी तय डेडलाइन तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं करवाया है, उन सभी के पैन कार्ड को डिएक्टिवेट कर दिया गया है।

अगर आपने अभी तक ये काम नहीं करवाया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी भी जुर्माने के साथ आधार और पैन को लिंक करवाया जा सकता है। इस काम को करने के लिए आपको एक हजार रुपए की पैनल्टी चुकानी होगी। ये काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं।

इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आधार से पैन को लिंक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका पैन एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और आप वित्तीय लेनदेन कर पाएंगे। पैन को आधार से लिंक नहीं होने तक आप इसके माध्यम से किसी भी प्रकार का वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।

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