दोस्तो आधार कार्ड भारतीय लोगो के लिए एक जरूरी दस्तावेज हैं, जो सरकारी और गैर सरकारी कामों के एक अनिवार्य दस्तावेज हैं, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकों को राहत देते हए कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए आधार कार्ड सत्यापन की आवश्यकता को आसान बना दिया है। पहचान, निवास प्रमाण, बैंक खाता खोलने और विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका आधार कार्ड अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए अनिवार्य नहीं है।

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यह घोषणा शहरवासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जिन्हें अक्सर कठोर सत्यापन प्रक्रियाओं के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को अब इन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी।

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पहले, ऐसे पंजीकरणों के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य था, लेकिन सरकार ने अब इस आवश्यकता में संशोधन किया है।

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नए दिशा-निर्देश जन्म और मृत्यु के समय आधार सत्यापन की अनुमति देते हैं, लेकिन पंजीकरण के दौरान इसे अनिवार्य नहीं करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी एक अधिसूचना और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से प्राधिकरण ने रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार डेटाबेस का उपयोग करने का अधिकार दिया है।

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