Aadhaar and Pan Card Link- अगर नहीं कराया हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक, तो लग सकता हैं 6000 रूपए का जुर्माना
दोस्तो भारतीय लोगो के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड का बहुत महत्व हैं, फिर चाहे वो सरकारी काम हो या फिर गैर सरकारी काम, ऐसे में अगर आपने अभीतक अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया हैं, तो हो जाएं सावधान, क्योंकि आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करने की समयसीमा समाप्त हो गई है, और यदि आप इस महत्वपूर्ण कार्य से चूक गए हैं, तो आपको कुछ चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। आयकर विभाग ने आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तिथि 30 मई, 2024 निर्धारित की थी, और इस तिथि तक लिंकिंग के लिए कोई शुल्क नहीं देना था। हालाँकि, अब समयसीमा बीत जाने के कारण, कई व्यक्तियों को इससे संबंधित महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है
आधार-पैन लिंकिंग की समयसीमा चूकने के परिणाम
पैन कार्ड निष्क्रिय होना:
यदि आपने अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड अब निष्क्रिय हो गया है। यह निष्क्रियता विभिन्न वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना:
करदाताओं को 31 जुलाई, 2024 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो आपको अपना ITR दाखिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
देरी से दाखिल करने पर जुर्माना:
31 जुलाई की समयसीमा के बाद अपना ITR दाखिल करने का मतलब है इसे विलंबित रिटर्न के रूप में दाखिल करना, जिसके लिए अलग-अलग दंड हैं।