अभिनेता टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के खिलाफ बुधवार को लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों के बीच मुंबई में COVID-19 मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए FIR रजिस्टर्ड किया गया है। दोनों को आवश्यक सेवाओं के लिए निर्धारित समय के बाद बाहर निकलने के लिए कोई 'वैध कारण' दिए बिना घूमने की सूचना मिली थी। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने टाइगर और दिशा को बांद्रा प्रोमेनेड पर दोपहर 2 बजे के बाद घूमने के कारण उन्हें रोक लिया। महाराष्ट्र में नवीनतम मानदंडों के रूप में, नागरिकों को केवल आवश्यक सेवाओं के लिए बाहर निकलना चाहिए, आवयश्क सेवाओं के तालाबंदी में केवल सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच खुले रहने की अनुमति है, जो कि 15 जून तक लागू है।

अधिकारी ने पीटीआई को बताया एक पुलिस टीम ने टाइगर श्रॉफ को शाम को बैंडस्टैंड इलाके में घूमते देखा। जब उससे पूछताछ की गई, तो वह इस बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके कि वह बाहर क्यों घूम रहे है। पुलिस ने उसका विवरण लिया और भारतीय धारा की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस ने एएनआई के हवाले से कहा, "मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना) के तहत दर्ज किया गया था। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि यह एक जमानती धारा है।"

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना उस वक्त हुई जब कपल ड्राइव के लिए निकला था। दिशा को आगे की सीट पर बैठे देखा गया, जबकि टाइगर पीछे बैठे थे, और कथित तौर पर दोनों ने वर्कआउट सेशन के बाद बाहर कदम रखा।

फिल्म उद्योग की कई अन्य हस्तियों पर पिछले कुछ हफ्तों में COVID-19 प्रतिबंधों का उलंघन करने के लिए अधिकारीयों ने कदम उठाए हैं। इसमें गौहर खान भी शामिल है, जिसे बृहन्मुंबई नगर निगम ने मार्च में कथित तौर पर COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बावजूद शूटिंग के लिए बुक किया था। विवेक ओबेरॉय पर फरवरी में बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहनने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

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