रजनीकांत की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत
इंटरनेट डेस्क| सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी एक बार फिर सुर्खियों में है। रजनीकांत की पत्नी लता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट लता के खिलाफ इस मामले को 10 मार्च 2016 को रद्द कर दिया था।जस्टिस रंजन गोगोई और आर भानुमति की पीठ ने मामले को रद्द करने लायक नहीं मानते हुए कहा कि वायदे के अनुसार लता को 6 करोड़ 20 लाख रुपये एड ब्यूरो एडवर्टाइजिंस एजेंसी को लौटाने होंगे।इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को कहा था कि अगर फिल्म निर्माता कंपनी याची एड एजेंसी को तीन महीने में ली गई राशि का भुगतान नहीं करती है तो लता को भुगतान करना होगा क्योंकि उनकी गारंटी पर ही एजेंसी ने फिल्म निर्माण में पैसा लगाया था। अब कोर्ट ने 10 जुलाई तक का वक्त दिया है ये बताने के लिए कि वो पैसा चुका रही हैं या नहीं।