शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने मुंबई ड्रग्स मामले में एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया। आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई।

अदालत ने कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी इस तरह के अपराध के दोषी नहीं हैं और जमानत पर होने पर उनके इस तरह का अपराध करने की संभावना नहीं है।"

अपने 21 पन्नों के आदेश में, मुंबई की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने लिखा है कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि वह "नियमित आधार पर अवैध ड्रग गतिविधियों में काम कर रहा था" और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि अगर वह जमानत पर रिहा हुआ तो वह इसी तरह का अपराध नहीं करेगा।

अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि आर्यन के पास से कोई मादक पदार्थ नहीं मिला, लेकिन उसके दोस्त अरबाज के पास से छह ग्राम चरस पाया गया और परिस्थितियाँ इशारा करती हैं कि वह इसके बारे में जानता था।

न्यायाधीश ने कहा, "गंभीर अपराध में आवेदकों / आरोपी नंबर 1 से 3 (आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा) की प्रथम दृष्टया संलिप्तता को देखते हुए, यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।"

अन्य बातों के अलावा, एनडीपीएस ने आर्यन पर ड्रग्स का नियमित उपभोक्ता होने, नशीले पदार्थों का कारोबार करने, और अंतरराष्ट्रीय लिंक वाले मामले आदि का भी आरोप लगाया, जैसा कि उसके व्हाट्सएप चैट से स्पष्ट है।

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