बॉलीवुड के खिलाडी अक्षय कुमार की 'राम सेतु' मूवी 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट एक अपील की सुनवाई करते हुए 23 ऐसी वेबसाइट्स को फिल्म की अवैध हेस्टिंग या स्क्रीनिंग से रोक दिया है।

23 वेबसाइट पर लगाया बैन
राम सेतु के निर्माता ने तर्क दिया कि वे फिल्म के ओनर हैं और कॉपीराइट अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत उनके पास ही फिल्म का विशेषाधिकार हैं। इसलिए कोई भी 'होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, वितरण, और / या फिल्म को जनता तक पहुंचाना या सुविधा प्रदान करना इंटरनेट और मोबाइल सहित किसी भी प्लेटफॉर्म पर, प्रोड्यूसर की अनुमति के बिना कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होगा।'

कोर्ट ने राम सेतु को दी राहत
जज ज्योति सिंह की सिंगल बेंच ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया। यह फैसला फिल्म के निर्माता 'केप ऑफ गुड फिल्म्स एलएलपी' की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के बाद सुनाया गया है। जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म के निर्माण और प्रचार में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, ऐसे में इसका किसी वेबसाइट पर लीक हो जाना करोड़ों का नुकसान करा जाता है।

पाइरेसी के खिलफ सख्त हुई कोर्ट
इस मामले में हाई कोर्ट का कहना है कि, 'याचिकाकर्ता ने फिल्म के निर्माण और प्रचार में करोड़ों का निवेश किया है। अगर यह किसी भी तरह से किसी वेबसाइट या मोबाइल पर रिलीज होती है तो इसे निवेश और अधिनियम के प्रावधानों के तहत गलत माना जाएगा। जिसे ध्यान में रखते हुए इन 23 वेबसाइट्स को 'राम सेतु' की स्ट्रीमिंग, होस्टिंग या एक्सेस प्रदान करने या संचार करने से रोक दिया है।

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