प्राइवेट स्कूल बिना परमिशन के नहीं बढ़ा सकते हैं फीस, जारी हुए आदेश
pc: Hindustan
दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, दिल्ली में निजी स्कूलों को अब मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने से रोक दिया गया है। विभाग के निर्देश में कहा गया है कि कोई भी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल बिना पूर्व अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकता है. इसके अतिरिक्त, यदि स्कूल 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच नए सत्र के लिए फीस बढ़ाने का इरादा रखते हैं तो उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। इस बात पर जोर दिया गया है कि फीस बढ़ोतरी को लेकर कोई भी अधूरा प्रस्ताव वैध नहीं माना जाएगा.
इस बीच, दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए अंतिम परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। माता-पिता और छात्र आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर परिणाम देख सकते हैं। परिणामों की जांच करने के लिए, छात्रों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एप्लिकेशन आईडी, कक्षा, अनुभाग और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। परीक्षा फरवरी और मार्च के बीच आयोजित की गई थी।
यहां बताया गया है कि परिणाम कैसे जांचें:
आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाएं।
स्कूल परिणाम 2024 के लिंक पर क्लिक करें।
आवेदन आईडी, कक्षा, अनुभाग और जन्म तिथि दर्ज करें।
परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा. अब, इसे जांचें और प्रिंट करें।
दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 और 11 के नतीजे 31 मार्च को घोषित होने की उम्मीद है। पिछली बार नतीजे 31 मार्च को घोषित किए गए थे. अधिक जानकारी के लिए आप दिल्ली शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
इस बीच, शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक स्कूल कैलेंडर भी जारी कर दिया है। स्कूल कैलेंडर के मुताबिक गर्मी की छुट्टियां 11 मई से शुरू होंगी और 30 जून को खत्म होंगी. हालाँकि, स्कूल शिक्षकों को 28 जून से 30 जून तक काम करना होगा। शीतकालीन अवकाश 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक निर्धारित है।