नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा को स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, NEET परीक्षा अब 13 सितंबर को देश भर में आयोजित होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कुछ याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दी, लेकिन उसके बाद, अदालत को पुनर्विचार करने के लिए कहा गया।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने कहा था, "हमने समीक्षा याचिकाओं और संबद्ध पत्रों को ध्यान से देखा है। हमने समीक्षा याचिका को निरर्थक पाया और इसे खारिज कर दिया।" विपक्षी शासित पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के छह मंत्रियों ने याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि NEET परीक्षा को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने जेईई परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की सुरक्षा और जीवन के अधिकार की रक्षा करने के लिए अपना पक्ष रखा था। 17 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने कहा, "परीक्षा आयोजित करने और छात्रों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं को संतुलित करने में विफल रहा। परीक्षा के संचालन के दौरान अनिवार्य सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने में विफल रहा"।

Related News