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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के जवाब के बाद उसके खिलाफ दायर अवमानना की याचिका का सोमवार को हल निकाल दिया हैं। सीबीएसई अभ्यर्थी को सूचना के अधिकार के तहत दो रुपये प्रति पेज देकर उत्तर पुस्तिका की प्रति देने को तैयार हो गया है।

इस पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एस के कौल और न्यायाधीश केएम जोसफ की बेंच ने की। इस बेंच ने याचिका का निस्तारण करते हुए दावा किया कि, सीबीएसई आरटीआई के तहत उत्तर-पुस्तिकाएं देने के लिए विद्यार्थियों से अत्यधिक शुल्क वसूल कर रहा हैं।

पीठ ने कहा कि, उत्तर-पुस्तिकाएं के लिए विद्यार्थियों से अत्यधिक शुल्क वसूल करना मतलब अदालत के आदेश की अवहेलना हैं। व्हिप ने सीबीएसई पर आरोप लगाया था कि, वह छात्रों से उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए 1000 रुपये और 12वीं कक्षा के बच्चों से 1200 रुपये मांग रही हैं।

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