कालेधन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बंद कर दिया।बैंकों ने अब 23 मई से इन आउट ऑफ सर्कुलेशन हुए नोटों को वापस मांगना भी शुरू कर दिया है।अगर आप भी 2000 के नोट बदलवाने के लिए बैंक जा रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं ये खबर आपके बहुत काम की है।बता दे की आपके 2000 के नोट पर अब इनकम टैक्स की नजर है।अब आप सोच रहे हैं इनकम टैक्स आपकी नोटों पर कैसे नजर रख रहा है।बता दें, आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर 2000 की नोट की जानकारी दे रहे हैं जो बदली जा रही है।


STF रूल के मुताबिक, बैंकों को ज्यादा अमाउंट में कैश डिपॉजिट और एक्सचेंज की जानकारी इनकम टैक्स को देनी होती है।ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी बैंकों से कहा है कि अगर कोई ज्यादा अमाउंट में 2000 के नोट बदलवाता है उसकी डिटेल्ड जानकारी वो विभाग के साथ शेयर करें।


वही जिनके पास वैध या लीगल कैश है उनको बैंकों में पैसा जमा कराने या बदलवाने के लिए घबराने की जरुरत नहीं है।जिन लोगों ने गलत तरीके पैसा जमा किया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार में आ सकते हैं।वहीं, अगर कोई इस दौरान इनकम टैक्स के रडार में आ गया तो उसे इन पैसों का सोर्स बताना होगा।बता दें एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपये तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं।


इमरजेंसी के रूप में सभी को कुछ कैश जरूर रखना चाहिए. लेकिन उन्हें इसके जेन्युइन रिजन बैंकों को देना होगा। सरकार इस वक्त कालेधन के खिलाफ और गैर कानूनी तरीके से जमा किए पैसे को लेकर सख्त रुख अपनाए हुई है। इसलिए वो बैंकों से जो ज्यादा अमाउंट में पैसे बदलवा या जमा कर रहे हैं उनकी डिटेल मांग रही है।

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