Sim Card Update- क्या आपके नाम एक से ज्यादा सिम हैं, तो हो जाएं सावधान
दोस्तो आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन बहुत ही जरूरी हो गए है, जिन्हें चलाने के लिए सिम कार्ड की आवश्यकता होती हैं, लेकिन अगर आपके नाम एक से ज्यादा सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं, दूरसंचार विभाग (DoT) अब मोबाइल कनेक्शनों की तय सीमा से ज्यादा SIM रखने वालों पर नियमों को सख्ती से लागू करने जा रहा है। 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान करने और तय सीमा पूरी होने के बाद नया SIM जारी करने से रोकने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू करनी होगी, आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स

एक व्यक्ति कितने SIM कार्ड रख सकता है?
देश में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रखने की अनुमति है। यह सीमा सभी टेलीकॉम कंपनियों और अलग-अलग लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया के कनेक्शनों को मिलाकर लागू होती है।
हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 9 की बजाय 6 मोबाइल कनेक्शन है।
यानी अगर आपके पास अलग-अलग कंपनियों जैसे Jio, Airtel, Vi या BSNL के SIM हैं, तो सभी कनेक्शन आपके कुल निर्धारित नंबर में गिने जाएंगे।
24 अगस्त से क्या बदलेगा?
DoT ने 17 अगस्त 2026 को टेलीकॉम कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत:
अगर किसी ग्राहक के नाम पर पहले से तय सीमा के बराबर SIM हैं, तो नया SIM लेने पर उसकी पहचान की जाएगी।
ग्राहक को बताया जाएगा कि निर्धारित सीमा पूरी हो चुकी है।
सीमा से अधिक नया मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा।
अगर किसी ग्राहक के नाम पर निर्धारित सीमा से ज्यादा कनेक्शन सक्रिय हो जाता है, तो उस कनेक्शन को नियमों के अनुसार निलंबित किया जा सकता है।

Digital Intelligence Platform से होगी निगरानी
सरकार इस व्यवस्था को लागू करने के लिए Digital Intelligence Platform (DIP) का इस्तेमाल कर रही है। यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों से ग्राहक से जुड़ी जानकारी को एक जगह समेकित करने में मदद करेगा।
इससे यह पता लगाना आसान होगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर देशभर में कुल कितने मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं।
नया SIM लेते समय देनी होगी जानकारी
नया मोबाइल कनेक्शन लेते समय ग्राहक को Customer Application Form में अपने नाम पर पहले से मौजूद मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देनी होगी।
इसमें दूसरी टेलीकॉम कंपनी के SIM और दूसरे लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया में मौजूद कनेक्शन भी शामिल होंगे।
23 अगस्त से उपलब्ध होंगी Subscriber Photos
DoT के निर्देशों के अनुसार, निर्धारित सीमा तक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की प्रतिनिधि तस्वीरें 23 अगस्त 2026 से DIP पर उपलब्ध कराई जाएंगी। टेलीकॉम कंपनियां नया SIM जारी करते समय इन जानकारियों का इस्तेमाल कर सकेंगी।
अगर जांच में पता चलता है कि किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं, तो नए SIM का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
30 नवंबर तक कंपनियों को करना होगा पूरा Compliance
टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं को DIP के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट करने के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है।
इस बीच अगर किसी ग्राहक के नाम पर तय सीमा से ज्यादा कोई मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हो जाता है, तो उसे नियमों के अनुसार तत्काल निलंबित किया जा सकता है और मामले की स्थिति स्पष्ट होने तक सेवा रोकी जा सकती है।
अगर आपके नाम पर कई SIM हैं तो क्या करें?
अगर आपके पास लंबे समय से कई SIM कार्ड हैं, तो एक बार जरूर जांच लें कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन रजिस्टर्ड हैं। जो SIM आप इस्तेमाल नहीं करते या जिनकी अब जरूरत नहीं है, उन्हें बंद करवाना बेहतर रहेगा।
