Tax Saving Investment: Section 80C के तहत निवेशक हर साल 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं, जानें कैसे

Tax Saving Investment: बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए निवेश करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही टैक्स बचत योजना का चयन करना। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत, निवेशक हर साल 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस छूट का लाभ उठाने के लिए PPF, Sukanya Samriddhi Yojana, NSC, FD, ELSS और ULIP जैसी कई योजनाएं उपलब्ध हैं। सही योजना का चुनाव करके, न केवल टैक्स बचाया जा सकता है, बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार भी तैयार किया जा सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) सरकारी योजनाएं हैं, जिनमें सुरक्षित और आकर्षक ब्याज दरें मिलती हैं। इन योजनाओं में किए गए निवेशों पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा, इन योजनाओं से मिलने वाले ब्याज और परिपक्वता राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि, सुकन्या समृद्धि योजना केवल बेटियों के लिए है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) और पोस्ट ऑफिस बचत योजना
NSC एक अच्छा टैक्स बचत विकल्प है, जिसमें धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। हालांकि, इस पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होता है। वहीं, पोस्ट ऑफिस बचत खाता 10,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट प्रदान करता है।

इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS)
अगर आप उच्च रिटर्न्स चाहते हैं और साथ ही टैक्स बचाना चाहते हैं, तो ELSS म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें निवेश करने पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। हालांकि, इसमें 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है और यह बाजार के जोखिम से जुड़ा होता है।

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स (ULIPs)
ULIPs न केवल निवेश का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि बीमा कवर भी प्रदान करते हैं। इसमें भी धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इसके अलावा, परिपक्वता और मृत्यु लाभ भी टैक्स मुक्त होते हैं।

टैक्स फ्री बॉंड्स और NPS
टैक्स फ्री बॉंड्स निश्चित रिटर्न्स देते हैं, और इन पर कोई टैक्स देयता नहीं होती। वहीं, NPS योजना में निवेश करने पर धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है।

बच्चों के नाम पर निवेश और शिक्षा ऋण
विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों के नाम पर निवेश करके टैक्स लाभ लिया जा सकता है, या फिर शिक्षा ऋण लेकर भी लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि इसके ब्याज भुगतान पर धारा 80E के तहत टैक्स छूट मिलती है।

इन योजनाओं का चुनाव करके, आप न केवल टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक मजबूत निवेश भी कर सकते हैं।