पैन कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ा बदलाव! पैसे निकालने के लिए नई शर्तें और नए नियम लागू, जानें यहाँ

pc: saamtv

PAN कार्ड होल्डर्स के साथ-साथ पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर्स और अलग-अलग सेविंग्स स्कीम्स में इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी खबर है। इंडिया पोस्ट ने पूरे देश में पोस्ट ऑफिस के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के मुताबिक, अब अकाउंट या स्कीम्स से पैसे जमा करने और निकालने के लिए कुछ शर्तें ज़रूरी कर दी गई हैं। अब, नए पब्लिश हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसे निकालने या जमा करने के साथ-साथ किसी भी सेविंग्स स्कीम से पैसे निकालने के लिए PAN कार्ड ज़रूरी कर दिया गया है। PAN कार्ड के बिना ट्रांज़ैक्शन नहीं किए जा सकेंगे। यह फ़ैसला इनकम टैक्स एक्ट 2026 के नियमों के मुताबिक लिया गया है।

ये बदलाव इनकम टैक्स एक्ट 2026 के नियम 159,160,161,211 और 237 के तहत लागू किए गए हैं। इसलिए, पोस्ट ऑफिस अकाउंट खोलने, पैसे जमा करने, पैसे निकालने, फिक्स्ड डिपॉज़िट में इन्वेस्ट करने या कोई और ट्रांज़ैक्शन करने के लिए PAN कार्ड देना ज़रूरी हो गया है। जिनके पास PAN कार्ड नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द इसे बनवा लेना चाहिए।

इस बदलाव से पोस्ट ऑफिस के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। खासकर बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन पर नज़र रखना आसान होगा और इनकम टैक्स बचाने वालों पर लगाम लगेगी। इस बीच, जिनके पास PAN कार्ड नहीं है, उनके लिए कुछ दूसरी शर्तें लागू की गई हैं। ऐसे में ट्रांजैक्शन के लिए Form 60 की जगह Form 97 भरना होगा। इस फॉर्म के साथ ट्रांजैक्शन करने वाले व्यक्ति का नाम, पता, ट्रांजैक्शन का टाइप और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। ताकि बिना PAN के किए गए ट्रांजैक्शन भी टैक्स सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएं।

साथ ही, पोस्ट ऑफिस ट्रांजैक्शन के लिए अब Form 15G और 15H की जगह Form 121 भरना होगा। पहले इस फॉर्म का इस्तेमाल ब्याज पर TDS से बचने के लिए किया जाता था। हालांकि, अब अगर टैक्सपेयर की अनुमानित टैक्सेबल इनकम ज़ीरो है, तो Form 121 भरना होगा।