Tractor Subsidy Yojana- सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर दे रही हैं इतनी सब्सिडी, जानिए इस स्कीम के बारे में
दोस्तो भारत एक कृषि प्रधान देश हैं, जहां किसान खेतों में दिन रात मैहनत करते हैं, किसान खेत जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर खरीदना आसान नहीं होता हैं, इस परेशानी को समझते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों की इनकम बढ़ाने और खेती के मॉडर्न तरीकों को बढ़ावा देने के मकसद से एक नई पहल शुरू की है, ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम, आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में-
ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम की खास बातें
सब्सिडी की रकम: किसान 45 हॉर्सपावर या उससे ज़्यादा कैपेसिटी वाला नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी पा सकते हैं।
एलिजिबिलिटी फोकस: यह स्कीम मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करने के लिए है।
मॉडर्नाइज़ेशन के फायदे: ट्रैक्टर और मॉडर्न मशीनरी देकर, सरकार का मकसद खेती की लागत कम करना, फसल की पैदावार बढ़ाना और आखिर में किसानों की इनकम बढ़ाना है, जिससे गांव की इकॉनमी मज़बूत होगी।
सिर्फ़ नए ट्रैक्टर: यह सब्सिडी सिर्फ़ नए ट्रैक्टरों पर लागू है; पुराने या सेकंड-हैंड ट्रैक्टर एलिजिबल नहीं हैं।
कौन अप्लाई कर सकता है?
किसान हरियाणा के रहने वाले होने चाहिए।
एप्लिकेंट शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से होने चाहिए।
किसानों के नाम पर खेती की ज़मीन होनी चाहिए।
एप्लिकेंट को पिछले 5 सालों में ट्रैक्टर सब्सिडी नहीं मिली होनी चाहिए।
अप्लाई कैसे करें
एप्लिकेशन प्रोसेस 27 दिसंबर, 2025 को शुरू हुआ था, और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी, 2026 है।
किसान हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट: https://agriharyana.gov.in के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
इस स्कीम ने पहले ही पूरे हरियाणा के किसानों का काफी ध्यान खींचा है, और कई लोग अपने खेतों को मॉडर्न बनाने और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए इस मौके का फायदा उठाने के लिए उत्सुक हैं।
