Tax Tips- कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट-तंबाकू की बढ़ेगी किमतें, जानिए पूरी डिटेल्स
By Jitendra Jangid- दोस्तो यह खबर उन लोगो के लिए बहुत ही जरूरी हैं जो लोग कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू जैसे चीजें खाने के शौकिन हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द इन चीजों पर इन उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में जल्द ही वृद्धि हो सकती है। जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने का काम सौंपे गए मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने तम्बाकू पर जीएसटी को 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है। अगर यह सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है, तो उपभोक्ताओं के लिए तम्बाकू उत्पाद और अधिक महंगे हो जाएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स

तम्बाकू और सिगरेट पर जीएसटी दर में वृद्धि: जीओएम ने सिगरेट सहित तम्बाकू उत्पादों पर जीएसटी दरों को मौजूदा 28% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव दिया है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो इससे इन हानिकारक उत्पादों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दरों का युक्तिसंगतकरण: तम्बाकू के अलावा, जीओएम ने कोल्ड ड्रिंक्स और रेडीमेड कपड़ों सहित अन्य वस्तुओं पर जीएसटी में बदलाव का भी सुझाव दिया है। मंत्री समूह के प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि:
1,500 रुपये तक की कीमत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5% जीएसटी लगेगा।
1,500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच की कीमत वाले कपड़ों पर 18% जीएसटी लगेगा।

10,000 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 28% कर लगेगा।
प्रस्तावित परिवर्तनों का प्रभाव: यदि ये परिवर्तन लागू किए जाते हैं, तो उपभोक्ताओं को तंबाकू उत्पादों और कुछ कपड़ों की श्रेणियों, विशेष रूप से उच्च श्रेणी और लक्जरी परिधानों की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। इस सिफारिश में कुल 148 वस्तुओं पर कर दरों में समायोजन भी शामिल है, जो विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी को सुव्यवस्थित और समायोजित करने के व्यापक कदम को दर्शाता है।
