सेकेंड हैंड कार की बिक्री में मार्जिन होने पर ही देना होगा GST, समझ कर दूर कर लें अपना कन्फ्यूजन

 
सेकेंड हैंड कार की बिक्री में मार्जिन होने पर ही देना होगा GST, समझ कर दूर कर लें अपना कन्फ्यूजन

pc: indiatv

मंगलवार को सरकारी सूत्रों ने बताया कि जीएसटी परिषद ने हाल ही में हुई बैठक में पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर कोई नया टैक्स लगाने की सिफारिश नहीं की है। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि जीएसटी परिषद ने टैक्स रेट को सरल बनाया है और ईवी सहित सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों की बिक्री पर जीएसटी की एक ही दर 18% निर्धारित करने की सिफारिश की है।

पहले पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर अलग-अलग दरों पर जीएसटी लगाया जाता था। हालांकि, जीएसटी परिषद ने अब इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) सहित सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों की बिक्री पर 18% की एक ही रेट निर्धारित करने का फैसला किया है।

अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुरानी और इस्तेमाल की गई कार बेचता है (यानी निजी बिक्री), तो जीएसटी लागू नहीं होगा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के तहत मूल्यह्रास का दावा करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए, जीएसटी केवल मार्जिन पर देय होगा। मार्जिन को वाहन के लिए प्राप्त विचार (बिक्री मूल्य) और बिक्री की तारीख पर उसके depreciation value के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है।

यह अपडेट प्रयुक्त वाहनों की बिक्री के लिए कर उपचार को स्पष्ट करता है और खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। एक सूत्र ने कहा, "जहां ऐसा मार्जिन नेगेटोब है, वहां कोई जीएसटी देय नहीं है।"

उदाहरण के लिए, यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपये में पुराना और इस्तेमाल किया हुआ वाहन बेच रहा है, जहां वाहन की खरीद मूल्य 20 लाख रुपये थी और उसने आयकर अधिनियम के तहत उस पर 8 लाख रुपये का depreciation दावा किया है, तो उसे आपूर्तिकर्ता के मार्जिन के रूप में कोई जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, जो बिक्री मूल्य (10 लाख रुपये) और depreciation वैल्यू जो 12 लाख रुपये है, का अंतर मूल्य है, जो नेगेटिव है।

यदि उपरोक्त उदाहरण में depreciation value 12 लाख रुपये पर समान रहता है और Purchase Value 15 लाख रुपये है, तो आपूर्तिकर्ता के मार्जिन पर यानी 3 लाख रुपये पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देय होगा। किसी भी अन्य मामले में, जीएसटी केवल उस मूल्य पर देय है जो आपूर्तिकर्ता के मार्जिन का प्रतिनिधित्व करता है यानी बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का अंतर।

फिर से, जहां ऐसा मार्जिन नेगेटिव है, कोई जीएसटी देय नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपये में पुराना और इस्तेमाल किया हुआ वाहन बेच रहा है, जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वाहन का क्रय मूल्य 12 लाख रुपये था, तो उसे कोई जीएसटी नहीं देना होगा क्योंकि इस मामले में आपूर्तिकर्ता का मार्जिन नेगेटिव है।

ऐसे मामलों में जहां वाहन का Purchase Value 20 लाख रुपये था और Sale Value 22 लाख रुपये है, आपूर्तिकर्ता के मार्जिन पर 18 प्रतिशत जीएसटी देय होगा, यानी 2 लाख रुपये।

ईवाई टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी परिषद ने पुरानी और इस्तेमाल की गई ईवी और छोटी fossil fuel cars पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने की सिफारिश की है, इसे बड़ी कारों और एसयूवी के लिए दर के साथ संरेखित किया है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सेकेंड हैंड वाहनों पर जीएसटी केवल मार्जिन पर लागू होगा, न कि वाहनों के बिक्री मूल्य (बिक्री मूल्य में से आयकर घटाया गया वाहन का मूल्यह्रास मूल्य या खरीद मूल्य, जैसा भी मामला हो) पर।

प्रस्तावित संशोधन से पहले, सेकेंड हैंड ईवी पर जीएसटी वाहन के पूरे बिक्री मूल्य पर लागू होता था।

“इसलिए, प्रस्तावित बदलाव को सेकेंड हैंड ईवी के लिए बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक स्वागत योग्य कदम होना चाहिए क्योंकि इससे सेकेंड हैंड ईवी की लागत में कमी आएगी (जब तक कि अर्जित मार्जिन खरीद मूल्य के 27.78 प्रतिशत से कम न हो)।

अग्रवाल ने कहा, "सबसे अच्छी बात यह है कि इससे सेकेंड हैंड छोटी जीवाश्म ईंधन कारों की कीमत में 0.6-1.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी (यह मानते हुए कि मार्जिन खरीद मूल्य के 10-25 प्रतिशत के बराबर होगा)।"

उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रतीत होता है, जहां वे तेजी से बढ़ते सेकेंड हैंड कार बाजार के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के स्तर को सीमित करना चाहते हैं।

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