Lok Adalat in December: लगने जा रही लोक अदालत, ये चालान हो जाएंगे माफ़, चेक करें डिटेल्स
pc: news24online
14 दिसंबर को लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसमें वाहन चालकों को लंबित यातायात चालानों में कमी या छूट मांगने का अवसर दिया जाएगा। जुर्माने की राशि चाहे जो भी हो, सभी मामलों की सुनवाई की जाएगी। जबकि लोक अदालतें आम तौर पर छोटे-मोटे यातायात उल्लंघनों को संभालती हैं, जुर्माना पूरी तरह से माफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम किया जा सकता है, या आपसी समझौते के ज़रिए मामलों को खारिज किया जा सकता है।
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि चालान का निपटारा उस जिले की लोक अदालत में किया जाना चाहिए, जहाँ इसे जारी किया गया था। सत्र में शामिल न होने पर वर्चुअल कोर्ट या अन्य उपलब्ध विकल्पों के ज़रिए जुर्माना भरना होगा।
लोक अदालत में माफ़ या कम किए जा सकने वाले यातायात चालान:
लोक अदालत में केवल सामान्य यातायात उल्लंघनों पर ही सुनवाई होती है। इसमें सीटबेल्ट न पहनने, हेलमेट न पहनने या लाल बत्ती पार करने पर जुर्माना शामिल है। ऐसे मामलों में आप जुर्माने में कमी या छूट का अनुरोध कर सकते हैं।
1. अगर आपके वाहन का चालान मामूली यातायात नियम उल्लंघन के कारण काटा गया है और आपका वाहन
2. किसी आपराधिक गतिविधि या दुर्घटना में शामिल नहीं था, तो चालान माफ या कम किया जा सकता है।
3. लोक अदालत में समय पर पहुंचना जरूरी है। अगर आप देर से पहुंचे, तो आपके मामले की सुनवाई नहीं होगी और आपको सीधे जुर्माना भरना होगा।
लोक अदालत की सुनवाई के लिए आवश्यक दस्तावेज: अगर आप लोक अदालत में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पहले से पंजीकरण कराना होगा, अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त करना होगा और टोकन नंबर जनरेट करना होगा।
आपको अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी लाने होंगे:
1. वाहन पंजीकरण के कागजात
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. पिछले चालान का विवरण
4. कोर्ट नोटिस/समन
5. पहचान प्रमाण
6. चालान की कॉपी
7. वाहन बीमा
8. अपॉइंटमेंट लेटर और टोकन नंबर
